राष्ट्रीय

… अब रिश्वत देने वाले भी जाएंगे जेल

दिल्ली। भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संसोधन का बिल गुरूवार को राज्य सभा में पास हो गया है। लोकसभा में यह बिल पास होने के बाद इस कानून के तहत रिश्वत देने वाले को भी गुनहगार माना जाएगा और इस कानून के तहत सात साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।

2013 में केंद्र की यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संसोधन की कवायद शुरू की गई थी। दरअसल पूर्व में बने कानून में रिश्वत देने वाले के खिलाफ किसी भी कार्यवाही का प्रावधान नहीं था।

नए बिल में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि वेबजह किसी का उत्पीड़न न हो। यदि किसी से रिश्वत मांगी जा रही है तो पीड़ित सात दिनों के भीतर जांच एजेंसियों को अपनी शिकायत कर सकता है। लोकसभा की मुहर लगने के बाद इस कानून के तहत दोषी को कम से कम तीन साल की सजा और जुर्माना लगेगा।

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