उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने ओएनजीसी से सुरक्षा गार्ड नियुक्ति मामले में मांगा जवाब

डीबीएल संवाददाता/देहरादून। ओएनजीसी में उपनल के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा गार्डो को उम्र का हवाला देकर समय से पहले निकाले जाने के खिलाफ पूर्व सैनिक संगठन (पीबीओआर) ने विरोध जताया है। ओएनजीसी की इस कार्यवाही को न्याय के विरुद्ध बताते हुए संगठन ने राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया था और नैनीताल हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए ओएनजीसी को 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

ओएनजीसी में उपनल के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा गार्डों को उम्र का हवाला देकर समय से पहले निकाले जाने की कार्यवाही के विरोध में पीबीओआर ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, कानून मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, राज्यपाल, , मुख्यमंत्री  एवं ओएनजीसी और उपनल को ज्ञापन प्रेषित किया था। मामले को भूतपूर्व सैनिकों का अपमान बताते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग उठाई गई थी। ज्ञापन में इस कार्यवाही से प्रभावित होने वाले भूतपूर्व सैनिकों को जो पिछले 10-12 वर्षो से ओएनजीसी में कार्यरत है उनको 65 वर्ष की आयु तक पूर्व की भांति डीजीआर के आदेश के अनुरूप कार्य करने के आदेश जारी करने की भी मांग की गई थी।

पीबीओआर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा मामले में हाईकोर्ट से गुहार लगाए जाने पर हाईकोई ने ओएनजीसी कोे सुरक्षा गार्डो के मामले में 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है।

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